मुंबई की एक विशेष अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर के ड्राइवर और बॉडीगार्ड की 2011 में हुई हत्या के मामले में बरी कर दिया है। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) के तहत विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने यह फैसला सुनाया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी
दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे सूचित किया कि वह इस मामले में बरी हो चुका है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी अन्य मामले में उसकी जरूरत नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा किया जाए।
कासकर के बॉडीगार्ड की हत्या का मामला
17 मई 2011 को दक्षिण मुंबई में दो हमलावरों ने आरिफ अबुनाकर सैय्यद नामक व्यक्ति पर गोलियां चलाईं। सैय्यद, भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई इकबाल कासकर का ड्राइवर और बॉडीगार्ड था। पुलिस का दावा था कि इस हत्या को छोटा राजन के इशारे पर अंजाम दिया गया था।
फिर भी जेल में रहेगा छोटा राजन
हालांकि, इस मामले में बरी होने के बावजूद छोटा राजन जेल से रिहा नहीं होगा। वह पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इसके अलावा, उस पर कई अन्य आपराधिक मामलों में भी मुकदमे दर्ज हैं।